पिता के हत्यारे बेटे को कोर्ट ने सिखाया सबक, सुनाई उम्रकैद की सजा, ठोंका 13 हजार जुर्माना

punjabkesari.in Wednesday, Oct 19, 2022 - 07:30 PM (IST)

पीलीभीतः जमीन के विवाद में पिता की हत्या के आरोपी बेटे को दोषी मानते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आजीवन कारावास व 13 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। हत्या का ये मामला करीब साढ़े 4 साल पुराना है और पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र से संबंधित है।

अभियोजन के अनुसार 3 अप्रेल 2018 को पूरनपुर कोतवाली में ग्राम अमरैया कला के निवासी मैकूलाल पुत्र गोविंदराम लोधे ने एक मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप था कि उसने छोटे भाई छोटेलाल पड़ोस के मकान में रहते थे। छोटेलाल के साथ उनका बेटा धर्मपाल और पुत्रवधु रहती थी। खेत में खड़ी गेंहूं की फसल को अभियुक्त धर्मपाल अक्सर काटने को कहता था। इसी बात को लेकर पिता पुत्र में विवाद रहता था। आरोप था कि यहल अभियुक्त धर्मपाल जबरन अपने पिता की जमीन पर कब्जा करना चाहता था। इसके चलते 2 अप्रैल 2018 को रात करीब साढ़े 9 बजे धर्मपाल ने अपने पिता छोटेलाल पर फावड़े सो हमला कर हत्या कर दी थी। धर्मपाल ने हमले में अपने पिता की गर्दन काट दी थी। इसके बाद साक्ष्य छिपाने के लिए धर्मपाल ने अपने पिता छोटेलाल के शव को कमरे के अंदर डाल दिया था। घटना के अगले दिन सुबह परिवार के लोगों के कमरे में पहुंचकर तो छोटेलाल का गर्दन कटा लहु लुहान शव पड़ा हुआ मिला था। पुलिस ने विवेचना के बाद अभियुक्त धर्मपाल के विरुद्ध हत्या कर साक्ष्य छिपाने की धारा में चार्जसीट न्यायालय में प्रेषित कर दी।

मुकदमें की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई साक्षियों न्यायालय में परीक्षित कराया गया। इस मामले की सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छांगुर राम ने अभियुक्त धर्मपाल को उसके पिता छोटेलाल की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 13 हजार रुपये अर्थदंड से दंड़ित किया है।

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Ajay kumar