बाहुबली पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोनू सिंह पर FIR दर्ज, दो समर्थक आर्म्स एक्ट में भेजे गए जेल
punjabkesari.in Sunday, May 09, 2021 - 09:28 PM (IST)
सुलतानपुर: उत्तर प्रदेश में सुलतानपुर जिले के बाहुबली पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू समेत 12 लोगो के खिलाफ पुलिस ने महामारी अधिनियम एवं शांतिभंग भंग करने आदि आरोपो में तीन मुकदमे दर्ज किये हैं। इसमें मोनू सिंह सहित 10 लोगों को अपर उप जिला मजिस्ट्रेट के यहां से जमानत मिल गई जबकि उनके दो समर्थकों को दीवानी न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया।
पुलिस अधीक्षक डॉ विपिन कुमार मिश्र ने आज यहां बताया कि सतकर्ता से लॉकडाउन का पालन कराने व अपराध व अपराधियों की रोकथाम का अभियान चल रहा है। इस दौरान पयागीपुर रेलवे क्रासिंग के पास धनपतगंज के पूर्व ब्लाक प्रमुख यश भद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह सहित 12 लोगों को पकड़ा गया, जिनके विरुद्ध कोतवाली नगर थाने में शांति भंग एवं महामारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा उनके दो समर्थक वाटिका यादव, अतुल सिंह के पास से कुछ कारतूस और दो लाइसेन्सी शस्त्र व शस्त्र रायफल 315 बोर मय रिपीटर गन 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।
उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में इनके विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में मामला पंजीकृत किया गया है। काफ़िले में शामिल लोगों को अपना असलहा प्रयोग करने के लिए देने के बावजूद मौके पर मौजूद न रहने वाले शस्त्र लाइसेंस धारी जितेंद्र बहादुर सिंह व कौशलेंद्र बहादुर सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा में तीसरा मुकदमा दर्ज हुआ हैं। इसके अलावा घटना में शामिल मोनू सिंह की दो फार्च्यूनर , एक सफारी व एक स्कार्पियो 207 एमवी एक्ट में कागज न दिखा पाने के आरोप के चलते सीज किया गया हैं।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आर्म्स एक्ट से जुड़े आरोप में अदालत में पेश किये गये अतुल सिंह व वाटिका यादव की जमानत पर क्रिमिनल हिस्ट्री तलब की है। तब तक के लिए आज उन्हे जेल भेज दिया गया हैं।