राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख समेत 80 लोगों पर FIR दर्ज, बिना अनुमति चुनावी सभा करने का आरोप

punjabkesari.in Tuesday, Jan 25, 2022 - 09:11 PM (IST)

रामपुर: उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति राज्यमंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में फंस गए हैं। उनके विरुद्ध रामपुर के थाना खजुरिया में गंभीर धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें उन पर आरोप है कि बिना अनुमति के उन्होंने थाना खजुरिया क्षेत्र में चुनावी जनसभा की। इस दौरान कोविड-19 नियमों का जमकर उल्लंघन किया गया, मॉस्क नहीं लगाए गए और निर्धारित दूरी का भी ध्यान नहीं रखा गया।

बता दें कि सरदार बलदेव सिंह औलख प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं और रामपुर के बिलासपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। औलख के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन सहित धारा 171 एच, 188, 269, 270 भारतीय दंड संहिता और धारा 3 महामारी अधिनियम व धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत 70-80 व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ है। स्थानीय विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के रूप में दूसरी बार चुनाव मैदान में उतरे राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख पर खजुरिया पुलिस ने मुकदमे की गाज गिरा दी है। इस मुकदमे में राज्यमंत्री के साथ-साथ उनके बहनोई को भी नामजद किया गया है और अस्सी अन्य लोगों को भी प्रतिवादी बनाया गया है।

गौरलतब है कि मंगलवार को क्षेत्र के खजुरिया थाने में उप निरीक्षक परमेश्वरी दयाल गंगवार द्वारा आईपीसी समेत महामारी व आपदा प्रबंधन अधिनियमों की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार खजुरिया थाने के गांव बेगमाबाद में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास स्थित बांसखेड़ा गांव निवासी जसवीर सिंह रंधावा की आराजी में राज्यमंत्री औलख अपने महतोष गांव निवासी बहनोई बूटा सिंह के साथ करीब अस्सी लोगों के साथ जनसभा कर रहे थे। आदर्श आचार संहिता व धारा-144 लागू होने के बावजूद न तो इस सभा के लिए कोई अनुमति ली गई थी और न ही सभा में सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा था। सभा में शामिल लोगों ने मॉस्क भी पहना हुआ नहीं था। रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ने अपनी विवेचना शुरू कर दी है।

Content Writer

Mamta Yadav