भारत में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को 2019 में किया था गिरफ्तार, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

punjabkesari.in Thursday, Mar 18, 2021 - 03:44 PM (IST)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लखनऊ की एक अदालत ने जाली दस्तावेज के आधार पर देश में निवास करने वाले 5 बांग्लादेशी घुसपैठियों को 4-4 साल की कैद और 5-5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अधिकृत सूत्रों ने बताया कि यूपी एटीएस ने मई-2019 में कूट रचित दस्तावेज बनवाने और जाली पासपोर्ट रखने के आरोप में 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था, जिन पर धारा 419,420,467,468,47 1 और 14 विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तार 6 अभियुक्त फर्जी दस्तावेज बनवाकर अवैध रूप से भारत में निवास कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि यूपी एटीएस की पैरवी के कारण 5 अभियुक्तों हबीबुरर्हमान, कमालुद्दीन, काबिल, जाकिर और ताईजुल ने न्यायालय के समक्ष अपना अपराध स्वीकार लिया है। जिस पर अदालत ने 5 अभियुक्तों को दोषी मानते हुए 4-4 वर्ष के कारावास और 5-5 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया गया जबकि 6वें अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में विचारण जारी है।

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Anil Kapoor