रेप के आरोपी पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को 2 महीने की मिली जमानत
punjabkesari.in Friday, Sep 04, 2020 - 02:16 PM (IST)
लखनऊ: गैंगरेप के आरोपी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दो महीने की अंतरिम जमानत दी है। लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कोरोना वायरस संक्रमण का हवाला देकर जमानत की याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति वेद प्रकाश वैश्य ने मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को मेडिकल ग्राउंड पर शुक्रवार से दो महीने से लिए अंतरिम जमानत दे दी है।
न्यायालय ने उनको दो-दो लाख रुपये के दो जमानती और पांच लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उसे पीड़ित और उसके परिवार के सदस्यों पर दबाव बनाने या प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने आदेश दिया है कि वह अंतरिम जमानत के दौरान देश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की पूर्व समाजवादी सरकार में काबीना मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर साल 2017 में लखनऊ के गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस केस में 3 जून, 2017 को गायत्री के अलावा छह अन्य पर चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसके बाद 18 जुलाई, 2017 को लखनऊ की पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने सातों आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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