पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी को आय से अधिक संपत्ति मामले में हुई 3 साल की सजा, 10 लाख रुपये का जुर्माना

punjabkesari.in Saturday, Dec 23, 2023 - 12:48 PM (IST)

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की एमपी-एमएलए अदालत ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में में फैसला सुनाया है।अदालत ने राकेशधर त्रिपाठी को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

बता दें कि अभियोजन पक्ष और आरोपी पक्ष के अधिवक्ताओं की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 22 दिसंबर को फैसला सुनाने की तारीख नियत की थी। 22 दिसंबर को विशेष कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपए के अर्थ दंड के सजा से दंडित किया। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि एमपी-एमएलए अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला की अदालत ने सजा सुनाई। हालांकि अदालत ने त्रिपाठी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला मुट्ठीगंज थाने में 18 जून, 2013 को दर्ज किया गया था।


कोर्ट ने कहा कि अगर अर्थदंड की राशि नहीं जमा की गई तो छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। पिछले कई माह से प्रतिदिन विचाराधीन मुकदमे की सुनवाई हो रही थी। जानकारी के मुताबिक, जांच में पाया गया कि त्रिपाठी और उनके आश्रितों की ज्ञात और वैध स्रोतों से कुल आय 45.82 लाख रुपये के करीब थी, जबकि व्यय राशि एक करोड़ 81 लाख 20 हजार रुपये के करीब थी। इस मामले में कुल 33 गवाह पेश हुए। त्रिपाठी मई, 2007 से दिसंबर, 2011 तक उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे।

यह भी पढ़ेंः '22 जनवरी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना 15 अगस्त 1947 था', प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बोले चंपत राय 
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां तेजी से चल रही है। यह समारोह 22 जनवरी 2024 को होगा और रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। इस दिन को लेकर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का एक बयान सामने आया है। उन्होंने 22 जनवरी की तुलना 15 अगस्त से की है। उन्होंने कहा कि यह दिन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आजादी का था।

Content Editor

Pooja Gill