गायिका से दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक को सजा; कोर्ट में बोला- जज साहब, मुझे शुगर, BP समेत 25 बीमारियां है, सजा न दें...

punjabkesari.in Sunday, Nov 05, 2023 - 11:25 AM (IST)

UP News: उत्तर प्रदेश वाराणसी में गायिका से दुष्कर्म के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्र को अदालत से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए शनिवार को सजा सुनाई। इस दौरान आरोपी जज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि, जज साहब, मैं बीमार हूं, मुझे शुगर, बीपी समेत 25 बीमारियां है। मेरी उम्र भी 70 साल से अधिक हो गई है, मुझे सजा न दी जाए। लेकिन, कोर्ट ने उसकी इन बातों को अनसूनी कर उसे 15 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।


बता दें कि, भदोही के ज्ञानपुर से पूर्व विधायक विजय मिश्रा को एमपी एमएलए कोर्ट ने गायिका से रेप के मामले में दोषी करार दिया है। उन पर वाराणसी की रहने वाली गायिका ने साल 2020 में गोपीगंज कोतवाली में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। गायिका ने विजय मिश्रा पर आरोप लगाया था कि, उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी अपनी बेटी सीमा मिश्रा के चुनाव प्रचार के लिए गायिका को बुलाया था। फिर विजय मिश्रा ने अपने आवास पर गायिका के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद जब कार से उसका बेटा विष्णु मिश्रा और पौत्र विकास मिश्रा उसको वाराणसी छोड़ने जा रहे थे तो कार में उन दोनों ने भी रेप किया था। इस मामले में भदोही के एमपी एमएलए कोर्ट में शुक्रवार को पेशी हुई जिसमें पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे और पौत्र को कोर्ट ने बरी कर दिया था जबकि पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर दोषसिद्ध किया गया था।


आरोपी ने अदालत से सजा कम करने की लगाई गुहार
सजा सुनाये जाने के दौरान आरोपी कोर्ट के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अदालत से कम सजा देने की गुहार लगाता रहा। उसने कहा कि, जज साहब, मैं बीमार हूं, मुझे शूगर, बीपी समेत 25 बीमारियां है। मेरी उम्र भी 70 साल से अधिक हो गई है, मुझे सजा न दी जाए। इससे पहले, सुबह 11 बजे से करीब तीन बजे तक चली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपना-अपना पक्ष रखा। पूर्व विधायक के अधिवक्ताओं ने जनहित से जुड़े काम बताए और कहा कि उसने अपने कार्यकाल में अनेकों विद्यालय एवं कॉलेज खुलवाए। कई कन्याओं की शादियां कराई। आर्थिक सहायता भी दी। ज्ञानपुर विधानसभा के क्षेत्र में कई पक्की सड़कें भी बनवाई हैं। इसलिए कम से कम सजा दी जाए। अदालत ने अपराध को गंभीर प्रवृत्ति का बताया और सजा का ऐलान कर दिया।

Content Editor

Pooja Gill