पूर्व सांसद जया प्रदा को HC से  नहीं मिली राहत, एनबीडब्लू आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

punjabkesari.in Thursday, Feb 29, 2024 - 02:17 PM (IST)

प्रयागराज: बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने एनबीडब्लू के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। पूर्व सांसद ने रामपुर जिले की अदालत के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी।

आप को बाता दें कि कोर्ट ने  जया को एक माह के अंदर हाजिर कराने के एसपी रामपुर को आदेश दिए गए हैं। बार बार गैर जमानती वारंट जारी होने और अपने पते पर नहीं मिलने के कारण एमपी एमएलए न्यायालय ने जयाप्रदा को फरार घोषित करते हुए पुलिस अधीक्षक को टीम गठित कर फिल्म अभिनेत्री को हाजिर कराने के आदेश दिए हैं। इससे पहले एसपी की टीम जया प्रदा के दिल्ली मुंबई के कई ठिकानों पर तलाश चुकी है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए फिर जया प्रदा को हाजिर कराने के आदेश दिए हैं।

गौरतलब है कि जया प्रदा पर वर्ष 2019 में आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले विचाराधीन हैं। जिले के स्वार थाने के गांव नूरपुर में जया प्रदा ने 19 अप्रैल 2019 को एक सड़क का उद्घाटन किया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके आधार पर फ्लाइंग स्क्वॉड टीम के मजिस्ट्रेट-34 स्वार डा. नीरज कुमार पराशरी ने आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। जया प्रदा के दोनों मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है।

 

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Ramkesh