सपा के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को HC से राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में मिली जमानत

punjabkesari.in Tuesday, Sep 24, 2024 - 10:38 PM (IST)

Lucknow News: सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में दाखिल एक मामले में गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। हालांकि, जमानत मिलने के बाद भी प्रजापति को पूर्व से चल रहे अन्य मामलों के कारण जेल में ही रहना पड़ेगा।  

2020 में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला
बता दें कि लोक आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर यूपी विजिलेंस ने 2020 में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति, अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने समेत कई आरोप लगे थे। इसी को आधार बनाकर ईडी ने गायत्री के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। गायत्री प्रजापति के वकील पूर्णेंदु चक्रवर्ती ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की अदालत ने जमानत मंजूर की है।

अभी भी जेल में रहेंगे प्रजापति
हालांकि, प्रजापति को पूर्व के कई मामलों की वजह से अभी जेल में ही रहना होगा। चार दिन पहले ही नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोप में उनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट की डबल बेंच ने खारिज कर दी थी। 18 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रसाद प्रजापति और छह आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने गैंगरेप, जानमाल की धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। जिसके बाद अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा दी। कई बार प्रजापति ने जमानत के लिए अर्जी डाली, लेकिन हर बार याचिका खारिज कर दी गई।

क्या था पूरा मामला?
गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गायत्री प्रसाद खनन मंत्री रह चुके हैं। इन पर चित्रकूट की एक महिला ने नाबालिक बेटी के साथ गैंगरोप का आरोप लगाया था। महिला का आरोप था कि प्रजापति उनसे मिलने के लिए उसके घर जाते थे। इसके बाद मंत्री और उनके साथियों ने उसे नशीली चीज दे दी और फिर नाबालिक बेटी के साथ गैंगरेप किया। मामले की शिकायत पुलिस से किए जाने के बाद प्रजापति की तरफ से पीड़िता के परिवार को धमकी देने की बात भी सामने आई थी।
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Mamta Yadav

Related News

static