हत्या के आरोपी चार सगे भाइयों को हुई उम्रकैद, एक-एक लाख रुपए लगा जुर्माने

punjabkesari.in Tuesday, Nov 01, 2022 - 05:30 PM (IST)

बलरामपुरः जिले की एक अदालत ने गैर इरादतन हत्या के एक जुर्म में चार सगे भाइयों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकारी अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने मंगलवार को बताया कि जिले में देहात थाना क्षेत्र के विशनपुर गांव में गज्जू तथा उसके सगे भाइयों-आजाद, जुग्गीलाल तथा मिथुन ने आठ जून 2011 को प्रह्लाद पांडेय नामक व्यक्ति के साथ मारपीट की थी और बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

सिंह के अनुसार इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। उन्होंने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने इस मामले के दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सोमवार को उन्हें उम्रकैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसी तरह जिले की त्वरित अदालत ने एक दलित किशोरी से दुष्कर्म के करीब 20 साल पुराने एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास तथा 41 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार तुलसीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2001 में एक दलित किशोरी से बलात्कार किया गया था। इस मामले में गुरदीप सिंह उर्फ राजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। त्वरित अदालत के न्यायाधीश महेन्द्र कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को आरोपी गुरदीप सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा 41 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई। 

 


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Content Editor

Harman Kaur

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