बेटे की गर्दन पर चाकू रखकर मां से किया था Gangrape, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा…देखें VIDEO
punjabkesari.in Thursday, May 11, 2023 - 03:07 AM (IST)
मुजफ्फरनगर में साल 2013 में हुए दंगे के दौरान गैंगरेप के एक मामले में पॉक्सो कोर्ट-2 ने दो आरोपियों को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है..साथ ही दोषियों के खिलाफ 15 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है...
दरअसल, अभियोजन के अनुसार मलकपुर कैंप में रह रहे एक शख्स ने फरवरी 2014 में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि...8 सितंबर 2013 को गांव में दंगा भड़कने के बाद उसकी पत्नी, छोटे बेटे को लेकर जान बचाने के लिए परिवार के लोगों के साथ गांव से चल पड़ी थी। आरोप था कि गांव में एक स्कूल के पास उसे कुलदीप पुत्र ओमकारा, महेश वीर पुत्र प्रकाश और सिकंदर पुत्र इकबाल उर्फ घोड़ा ने रोक लिया था। इन तीनों ने गन्ने के खेत में ले जाकर उसके छोटे बेटे की गर्दन पर चाकू रखकर बारी-बारी से उसकी पत्नी से गैंगरेप किया था...
बता दें कि मुजफ्फरनगर के कवाल में 27 अगस्त, 2013 को 3 हत्याओं के बाद 7 सितंबर 2013 को सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा था...दंगे में 40 लोगों की हत्या हुई थी और 50 हज़ार से अधिक लोग अपने घरों से पलायन कर गए थे... इन्होंने अलग अलग शिविरों में शरण ली थी.. दंगों में 7 महिलाओं से रेप किए जाने की शिकायत पर अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए थे....जिसमें से 6 मामले में आरोपी बरी हो चुके हैं...जबकि अन्य मामले में दो दोषियों कोर्ट ने 20-20 साल की सजा सुनाई है।