COVID-19 से मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देगी सरकार, ये हैं शर्तें

punjabkesari.in Friday, Dec 17, 2021 - 02:47 PM (IST)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की सरकार ने कोविड-19 मृतकों के परिजनों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कोरोना महामारी के दौरान जिन लोगों की मौत हुई उनके परिजनों को सरकार 50-50 हजार रुपए देने का फैसला लिया है।  इसके लिए सीएम योगी ने अफिसियल से नोटिस जारी कर दिया गया है।  इसके लिए राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर जा कर  नियम और शर्तो के साथ आवेदन कर सकते है। बता दें कि ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल पर जानकारियां भरनी होंगी।  इसके लिए आप के मोबाइल नम्बर पर ओ. टी. पी.  प्राप्त होगा । ओ. टी .पी. भरने के बाद  आवेदन पत्र के अन्य कॉलम भरे जा सकेंगे।

 आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों में से कोई एक अपलोड करना होगा:-
1- आर टी पी सी आर
2- रैपिड एंटीजन टेस्ट
3- मॉलिक्यूलर टेस्ट
4- चिकित्सा उपचार चिकित्सीय जांच की प्रति जिसमें कोविड-19 डायनोस हुआ हो

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अभिलेख भी अपलोड करने होंगे:-

1-मृतक का मृतक प्रमाण पत्र
2- वारिसों का सहमति पत्र
3- परिजन जिसे सहायता धनराशि प्राप्त करनी है, उसके बैंक  पासबुक की छायाप्रति या क्रॉस चेक
4-  इसके अतिरिक्त हार्डकोपी  में आवेदन पत्र संबंधित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय  में स्थित कोविड-19  हेतु सहायता  आवेदन पत्र प्राप्ति सेल में दिया जा सकता है जिसके साथ सभी उपयुक्त अभिलेख संलग्न करना होगा। यदि किसी आवेदक को  वारिसन को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में कोई दिक्कत है या  आवेदन पत्र पर लिए गए निर्णय पर कोई आपत्ति है तो आवेदक अपने जनपद में अपर जिलाधिकारी  की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष प्रतिवेदन कर सकता है या राहत आयुक्त कार्यालय की  वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करा जाता है ।

वहीं जनपदों द्वारा गठित शिकायत निवारण समिति:-
1-अपर जिलाधिकारी  
2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी- सदस्य
3-अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
4-जिलाधिकारी द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ- सदस्य 

Content Writer

Ramkesh