बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में मुकदमे का सामना कर सकते हैं कल्याण सिंह
punjabkesari.in Monday, Sep 02, 2019 - 09:45 AM (IST)
नयी दिल्ली/अयोध्याः राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आपराधिक षड्यंत्र के लिए मुकदमे का सामना कर सकते हैं क्योंकि इस संवैधानिक पद के साथ उन्हें जो छूट मिली हुई है वह उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद खत्म हो सकती है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को राजस्थान के नए राज्यपाल के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र को नामित किया। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल, 2017 को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के आरोप फिर से बहाल करने का आदेश दिया था। उसने साथ ही यह भी स्पष्ट किया था कि 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के सीएम रहे कल्याण सिंह को मुकदमे का सामना करने के लिए आरोपी के तौर पर बुलाया नहीं जा सकता क्योंकि संविधान की धारा- 361 के तहत राज्यपालों को संवैधानिक छूट मिली हुई है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से सिंह को राज्यपाल पद से हटने के तुरंत बाद आरोपी के तौर पर पेश करने के लिए कहा था।
संविधान के अनुच्छेद-361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान आपराधिक और दीवानी मामलों से छूट प्रदान की गई है। इसके अनुसार, कोई भी अदालत किसी भी मामले में राष्ट्रपति या राज्यपाल को सम्मन जारी नहीं कर सकती।