हाथरस मामला! इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केरल पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत देने से किया इनकार

punjabkesari.in Thursday, Aug 04, 2022 - 04:56 PM (IST)

प्रयागराज: केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। काफी लंबे समय से सलाखों के पीछे पत्रकार सिद्दीकी को अभी कोई राहत नहीं मिली है। इस दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सिद्दीकी कप्पन को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कप्पन ने मथुरा कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत याचिका खारिज कर दी।

बता दें कि हाथरस के बूलगढ़ी गांव में साल 2020 में एक दलित लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद हत्या करने का मामला सामने आया था। पीड़िता की मौत के बाद पुलिस द्वारा रात में ही शव को जला दिया गया था, जिसे लेकर देशव्यापी प्रदर्शन देखने को मिला था। जिस दलित लड़की की सामूहिक बलात्कार के बाद मौत हो गई थी, कप्पन उस दलित लड़की के परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए हाथरस के एक गांव जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने कप्पन को हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया था। अन्य 4 लड़कों को भी गिरफ्तार किया गया था।

कप्पन को शांति भंग के शक पर गिरफ्तार किया गया था, मगर बाद में उन पर राजद्रोह समेत कई आरोप लगा दिए गए। कप्पन ने मथुरा कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन मथुरा कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। कप्पन ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा था कि बिना किसी सबूत के उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दायर की, लेकिन हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी और जमानत के लिए इनकार कर दिया।

गौरतलब है कि सिद्दीकी कप्पन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), राजद्रोह (आईपीसी की धारा 124-ए), धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना (आईपीसी की धारा 153-ए), धार्मिक भावनाओं (आईपीसी की धारा 295-ए) की धारा 17 और 18 और आईटी अधिनियम की धारा 65, 72 और 75 की के तहत आरोप लगाए गए हैं।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Tamanna Bhardwaj

Recommended News

Related News

static