देह व्‍यापार के आरोपी की HC ने खारिज की याचिका, कहा- यह समाज के विरुद्ध अपराध, आरोपी को नहीं सहानुभूति का अधिकार

punjabkesari.in Thursday, Aug 26, 2021 - 11:47 AM (IST)

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाकर जबरन देहव्यापार के धंधे में झोंकने वाले आरोपी आकाश की जमानत याचिका सख्ति के साथ खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि देह व्यापार समाज के विरुद्ध अपराध है और ऐसे अपराध के आरोपी सहानुभूति पाने के हकदार नहीं हैं।

बता दें कि यह आदेश जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने सुनाया है। दरअसल नोएडा पुलिस व एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट ने एक गेस्ट हाउस पर छापा मारकर चार लड़कियों को देह व्यापार से मुक्त कराया था। इस मामले में 27 फरवरी 2021 की घटना की 28 फरवरी को सेक्टर 24 थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। जहां आरोपी लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर देह व्यापार के धंधे में झोंक देता था। वहीं आरोपी याची ने खुद को निर्दोष बताया है।

 

 

 

Content Writer

Moulshree Tripathi