HC ने दुर्दांत अपराधी रामू मल्लाह को जमानत देने से किया इनकार, कहा- मुख्तार अंसारी गिरोह भारत का सबसे खूंखार गिरोह

punjabkesari.in Saturday, Mar 11, 2023 - 09:26 PM (IST)

प्रयागराज: मुख्तार अंसारी गिरोह (Mukhtar Ansari Gang) के सदस्य और दुर्दांत अपराधी रामू मल्लाह (Ramu Mallah) की जमानत अर्जी खारिज (bail application rejected) करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने इस गिरोह को देश का सबसे दुर्दांत गिरोह करार दिया है।

यह भी पढ़ें- Mainpuri: रामगोपाल यादव के बयान पर भड़के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, कहा- सपा के लोग बौखलाए हुए हैं

PunjabKesari
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने कहा, “आरोपी याचिकाकर्ता एक दुर्दांत अपराधी और भारत के सबसे दुर्दांत अपराधी गिरोह मुख्तार अंसारी गिरोह का सदस्य है। उस पर कई जघन्य अपराध के मुकदमे चल रहे हैं।” आरोपी याचिकाकर्ता की जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता रतेंदु कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि गवाहों के मुकरने की वजह से आरोपी याचिकाकर्ता बरी हो सका। इस पर अदालत ने कहा, “यदि सरकार गवाहों को सुरक्षा नहीं देती है तो मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई और निष्पक्ष गवाही संभव नहीं है। भारत में देखा गया है कि गवाहों को जान से मारने या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी से गवाह मुकर जाते हैं और आरोपी बरी हो जाता है।”

यह भी पढ़ें- अखिलेश बोले- किसान विरोधी नीतियों के चलते अन्नदाता का हर कदम पर हो रहा शोषण, पढ़ें यूपी की 10 बड़ी खबरें

PunjabKesari
अदालत ने एक मार्च को पारित आदेश में कहा, “कुछ मामलों में गवाहों के मुकरने से आरोपी यदि बरी हो गया तो इससे उसका आपराधिक इतिहास खत्म नहीं हो जाता।” अदालत ने कहा, “यदि एक अपराधी को जेल से बाहर आने दिया जाता है तो वह गवाहों को प्रभावित करने की स्थिति में होगा और सही गवाही असंभव होगी। इसलिए मुझे आरोपी याचिकाकर्ता के वकील की इस दलील में कोई दम नजर नहीं आता कि चूंकि आरोपी बरी हो चुका है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। इस तरह से, जमानत की अर्जी खारिज की जाती है।”


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Mamta Yadav

Recommended News

Related News

static