HC ने कोरोना से मौत पर मुआवजा देने वाली याचिका की खारिज, कहा- यह सुनवाई के लायक नहीं

punjabkesari.in Friday, Apr 30, 2021 - 12:22 PM (IST)

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कोरोना से लोगों के बचाव व मौत पर मुआवजा देने के आग्रह वाली जनहित याचिका को आज खारिज कर दिया। न्यायालय की लखनऊ पीठ ने इसे सुनवाई के लायक ही नहीं माना। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने कहा कि याची अगर चाहे तो अपनी व्यथा को स्वयं संज्ञान वाली पीआईएल में अर्जी देकर राहत मांग सकता है।

याचिका में कोरोना से हो रही अचानक मौतों से लोगों की हिफाजत करने व इसके लिए जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा चलाने के निर्देश केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार को देने की गुजारिश की थी। साथ ही अस्पताल, बेड व दवाइयां मरीजों को तुरंत मुहैया कराने का आग्रह किया था। याची ने लखनऊ में लॉकडाउन लगाने समेत कथित लापरवाही से कोरोना के मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलाने की भी गुजारिश की थी। सरकारी वकील ने याचिका का विरोध किया।

खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में स्वयं संज्ञान लेकर कायम एक अन्य जनहित याचिका पर 27 अप्रैल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार समेत अन्य पक्षकारों को विस्तृत आदेश व निर्देश जारी किए हैं। लिहाजा यह याचिका सुनवाई के लायक ही नहीं है। 


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Content Writer

Umakant yadav

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