जौहर विश्वविद्यालय में छापे की कार्रवाई पर योगी सरकार से जवाब तलब

punjabkesari.in Wednesday, Aug 07, 2019 - 10:11 AM (IST)

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की एक रिट याचिका पर राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। विवि के रजिस्ट्रार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने 4 सप्ताह बाद इस मामले की सुनवाई करने निर्देश दिया।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस बगैर तलाशी वारंट के विश्वविद्यालय में घुसी और कई चीजें नष्ट करने के साथ ही विवि के कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया। हालांकि, राज्य सरकार का रुख यह था कि इस विश्वविद्यालय में पुलिस द्वारा छापे की कार्रवाई एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद की गई। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि यह विश्वविद्यालय रामपुर में एक प्राचीन इस्लामिक संस्थान से मूल्यवान किताबों की चोरी में शामिल था।

सरकार के रुख के मुताबिक, पुलिस ने संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट से आवश्यक अनुमति लेने के बाद ही इस मामले में कार्रवाई की। इससे पूर्व, एक अगस्त, 2019 को विभिन्न पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपर महाधिवक्ता को इस मामले में विस्तृत सूचना प्राप्त करने और उससे अदालत को अवगत कराने को कहा था।

उल्लेखनीय है कि, रामपुर पुलिस ने 250 साल पुराने संस्थान ओरिएंटल कॉलेज की प्रधानाचार्या की शिकायत पर 16 जून, 2019 को जौहर विश्वविद्यालय के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। इस मामले में आरोप लगाया गया था कि 9,000 से अधिक किताबें चुराई गईं और उन्हें मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में पहुंचाया गया।

 


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Deepika Rajput

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