68,500 शिक्षक भर्ती मामले में HC ने लिया बड़ा फैसला, अभ्यर्थियों को मिली राहत

punjabkesari.in Wednesday, Oct 31, 2018 - 11:35 AM (IST)

लखनऊः यूपी 68, 500 शिक्षक भर्ती गड़बड़ी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पुर्नमूल्यांकन कर परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर पुर्नमूल्यांकन में फेल अभ्यर्थी उत्तीर्ण होता है तो उसे भर्ती में शामिल किया जाए। तब तक इस भर्ती के खाली पदों को दूसरी भर्ती में जोड़े जाने पर रोक लगा दी है।

इतना ही नहीं अभ्यर्थियों को 10 दिन के भीतर आपत्ति देने का निर्देश दिया है। इस खबर से अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले में सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को दो महीने में आपत्ति पर निर्णय लेने का आदेश दिया है।

ज्ञात हो कि इस मामले में एक रिट याचिका संख्या 24172/2018 सोनिका देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में हाईकोर्ट द्वारा यह पाया गया है कि मूल्यांकन के समय अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका ही बदल दी गई। इसके बाद प्रदेश के महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि शासन स्तर पर इस संबंध में आवश्यक जांच कराने के पश्चात, इसमें जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसी भर्ती परीक्षा के संबंध में 23 ऐसे अभ्यर्थियों की सूची भी प्राप्त हुई जो अनक्वालिफाइड थे, लेकिन उन्हें परीक्षा में क्वालीफाइड बताया गया। मामला  संज्ञान में आने पर इन सभी की नियुक्तियां परिषद के माध्यम से रोक दी गई हैं।
 

Ruby