69000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई अब 10 फरवरी को

punjabkesari.in Saturday, Feb 08, 2020 - 09:58 AM (IST)

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ में प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियो की विशेष अपीलों पर सुनवाई जारी रही। अदालत ने फाइनल सुनवाई के लिए 10 फरवरी नियत की है । इनमें एकल न्यायाधीश के उस फैसले व आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतमअहर्ता अंक सामान्य वर्ग के लिये 45 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिये 40 प्रतिशत रखे जाने के निर्देश सरकार को दिये गये थे।

 न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पंवार की खंडपीठ ने यह आदेश इन अपीलों पर दिया। इस मामले में अदालत के समक्ष राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने गत 24 सितम्बर को सरकार का पक्ष मजबूती से रखते हुए बहस की थी । इसके बाद से अन्य पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बहस जारी रही। साल की शुरुआत में हुई भर्ती परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने इसमें अहर्ता अंक समान्य वर्ग के लिये 65 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 60 प्रतिशत तय किये थे, जिसके खिलाफ एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर हुयी और उक्त निर्देश दिये गये थे।

यचियों के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा के सुझाव पर और हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के मद्देनजर अदालत ने मौखिक बहस को सीमित करने के लिए संबंधित पक्षकारों के वकीलों को अपनी लिखित बहस 23 जनवरी तक दाखिल करने के निर्देश दिए थे,जिससे मामले का जल्दी निस्तारण किया जा सके। इस भर्ती मामले में अभ्यर्थी राजधानी में धरनाप्रदर्शन भी कर चुके हैं। अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी।  


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Ajay kumar

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