PM मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टली

punjabkesari.in Thursday, Jul 18, 2019 - 10:02 AM (IST)

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी से सांसद के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई बुधवार को टाल दी। यह चुनाव याचिका बीएसएफ से बर्खास्त तेज बहादुर यादव द्वारा दायर की गई है।

तेज बहादुर ने चुनाव याचिका में आरोप लगाया है कि वाराणसी के निर्वाचन अधिकारी द्वारा गलत ढंग से उनका नामांकन पत्र खारिज किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सके जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने अदालत से प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी से बतौर सांसद निर्वाचन अवैध घोषित करने का अनुरोध किया है। यादव ने दलील दी है कि चूंकि मोदी ने नामांकन पत्र में अपने परिवार के बारे में विवरण नहीं दिया है, इसलिए उनका नामांकन पत्र भी रद्द किया जाना चाहिए था जोकि नहीं किया गया।

यादव के वकील धर्मेंद्र ने दलील दी कि उसके मुवक्किल का नामांकन पत्र खारिज करने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया। इस याचिका में कुछ संशोधन करने की अनुमति मांगते हुए एक संशोधन याचिका दायर की गई जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। याचिकाकर्ता के वकील की दलील सुनने के बाद न्यायमूर्ति एमके गुप्ता ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 19 जुलाई तय की।

बता दें कि, तेज बहादुर को सपा ने वाराणसी लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनका नामांकन पत्र खारिज किए जाने से वह चुनाव नहीं लड़ सके थे। वाराणसी के जिला निर्वाचन अधिकारी ने यादव को यह प्रमाण पत्र जमा करने को कहा था कि उन्हें भ्रष्टाचार या बेईमानी की वजह से नहीं हटाया गया, लेकिन यह प्रमाण देने में विफल रहने पर एक मई, 2019 को उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था।

Deepika Rajput