हाईकोर्ट ने UP सरकार से पूछा- राजा भईया के खिलाफ दर्ज मुकदमों की वापसी की बताएं वजह

punjabkesari.in Friday, Jul 17, 2020 - 04:26 PM (IST)

लखनऊः इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक याचिका पर यूपी सरकार से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का जवाब मांगा है। हाईकोर्ट का कहना है कि अगर मुकदमे वापसी के संतोषजनक कारण सामने नहीं आए तो कोर्ट मामले में स्वतः संज्ञान लेकर इसकी जांच करेगी। 

बता दें कि शिवप्रकाश मिश्रा सेनानी ने ये याचिका दाखिल की है, जो कि राजा भईया के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। इतना ही याची ने राजा भईया से जान को खतरे के चलते सुरक्षा मिलने का जिक्र भी किया है। याची का कहना है कि उसको मिली सुरक्षा की अवधि ख़त्म होने वाली है। याचिका ये सुरक्षा जारी रखने को लेकर हुई है। याचिका में राजा भईया के मुकदमों की वापसी पर भी सवाल उठाए गए हैं। 

इस पर विचार करते हुए कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब कर लिया है। साथ ही हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के जस्टिस मुनेश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस मनीष कुमार की बेंच ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा कि सरकारी वकील सक्षम अधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर यह बताएं कि याची के प्रत्यावेदन पर कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया है? कोर्ट ने कहा जवाब संतोषजनक न होने पर कोर्ट अवमानना का संज्ञान भी लेगी। 


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Tamanna Bhardwaj

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