हाईकोर्ट का पेंशन को लेकर बड़ा फैसला, सुनकर खुश हो जाएंगे सरकारी कर्मचारी

punjabkesari.in Saturday, Sep 10, 2016 - 06:52 PM (IST)

लखनऊ(अभिषेक): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद उनके पेंशन ग्रैच्युटी आदि के भुगतान में देरी पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति तिथि की शाम को रिटायरमेंट के परिलाभों का भुगतान कर दिया जाए, यदि कोई वैधानिक अड़चन न हो तो भुगतान में देरी न की जाए।

 
कोर्ट ने कहा कि यदि समय के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो वास्तविक भुगतान किए जाने तक सम्पूर्ण राशि पर ब्याज की भरपाई राज्य सरकार करेगी। यदि सरकार चाहे तो वह संबंधित लापरवाह कर्मी से इसकी वसूली कर सकती है, अगर कर्मचारी रिटायर हो गया हो तो उसको मिलने वाले परिलाभों से भी वसूली की जा सकती है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि परिलाभों का भुगतान करने में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी के खिलाफ कदाचार की नियमानुसार कार्रवाई की जाए। यह आदेश याची किशन चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूॢत पी.के.एस. बघेल ने दिया।
 
याची का कहना था कि मेरे पिता किशन चौधरी समाज कल्याण विभाग में सहायक विकास अधिकारी के पद पर तैनात थे जिनकी मृत्यु 26 साल की सेवा उपरांत हो गई लेकिन पारिवारिक पेंशन का भी भुगतान नहीं किया गया। साथ ही ग्रैच्युटी का भुगतान 3 साल बाद बिना ब्याज के किया गया। कोर्ट ने समाज कल्याण विभाग को निर्देश जारी करते हुए कहा कि याची को समाज कल्याण विभाग 9 फीसदी ब्याज की दर से समस्त परिलाभों का भुगतान एक माह में करे।