प्रोफेसर भर्ती पर रोक लगाने वाली याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया खारिज

punjabkesari.in Wednesday, Apr 11, 2018 - 05:59 PM (IST)

इलाहाबादः 2015 की प्रोफेसर भर्ती पर रोक लगाने की मांग वाली सभी याचिकाओं को इलाहाबाद हाइकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाइकोर्ट ने निर्देश दिया है कि इन भर्तियों को जल्दी शुरु किया जाए।

दरअसल, उत्तर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर के खाली पदों को भरने के लिए भर्ती शुरू हुई थी। इसका विज्ञापन भी जारी हुआ और प्रक्रिया भी शुरू हुई ही थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस पर विभिन्न कारणों से रोक लगाने की मांग की गई। याचिका में उम्र सीमा व आरक्षण आदि को कारण बताते हुए इस भर्ती पर रोक लगाने की दलीलें दी गई थी।

हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो मामला अधर में लटक गया और अब जाकर इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और 3 साल बाद फिर से यह भर्ती शुरू होने जा रही है। 

Tamanna Bhardwaj