हाईकोर्ट ने अनुमति बिना दूसरी याचिका दाखिल करने पर लगाया जुर्माना, अधिवक्ता को लगाई कड़ी फटकार
punjabkesari.in Saturday, Sep 23, 2023 - 05:19 PM (IST)
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान याचियों और उनके अधिवक्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यह पूर्व स्थापित कानून है कि अदालत से अनुमति लिए बिना कोई दूसरी याचिका दाखिल नहीं की जा सकती है, लेकिन याची ने एक ही मामले में लगातार दूसरी बार याचिका दाखिल करने का दुस्साहस किया है। याची के साथ-साथ उसके अधिवक्ता का आचरण भी बेहद निंदनीय है, जिसकी कठोर शब्दों में निंदा करनी चाहिए।
कोर्ट ने याचिका खारिज करने के बाद लगाया जुर्माना
उक्त आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी और न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने याची श्रीमती जसोदा व अन्य की याचिका को खारिज करते हुए पारित किया, साथ ही याचियों पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। याचियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली एक याचिका को गत 6 सितंबर 2023 को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन उन्होंने इस मामले में 5 दिन बाद एक नई याचिका पुनः दाखिल की। अतः याचियों के इस दुस्साहसिक कृत्य पर कोर्ट ने न सिर्फ मौजूदा याचिका खारिज की बल्कि जुर्माना भी लगाया।
जुर्माना जमा न करने की स्थिति में राशि वसूलने के निर्देश
कोर्ट ने याचियों के को 10 अक्टूबर 2023 तक हाईकोर्ट गांव के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष उक्त राशि जमा करने का निर्देश दिया और जुर्माना जमा न करने की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज को राशि वसूलने का निर्देश दिया।