High Court के आदेश- धर्मांतरण कर निकाह करने वाले जोड़े को पुलिस दे सुरक्षा

punjabkesari.in Saturday, Jan 09, 2021 - 11:45 AM (IST)

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस्लाम कबूल कर निकाह करने वाले नवविवाहित जोड़े को पुलिस संरक्षण देने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने एस पी बिजनौर को निर्देश दिया है कि वह याचीगण को जरूरी सुरक्षा प्रदान करे। न्यायालय ने याची के पति को अपनी पत्नी यानी याची के नाम तीन लाख रूपये की सावधि जमा राशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ आठ फरवरी को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने  शाइस्ता परवीन उर्फ संगीता व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया है।

न्यायालय ने कहा है कि यह स्थापित विधि सिद्धान्त है कि बालिग स्त्री पुरूष के शांतिपूर्ण जीवन में किसी को भी हस्तक्षेप का अधिकार नही है। याची अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी का कहना है कि प्रथम याची ने धर्म परिवर्तन कर द्वितीय याची सादाब अहमद से शादी की है। दोनो बालिग है और अपनी मर्जी से साथ रहे रहे है मगर परिवार के लोग नाराज हैं। वे धमका रहे है जिससे उनके जीवन को खतरा है। उन्हे सुरक्षा दी जाय और उनके जीवन में किसी को भी हस्तक्षेप करने से रोका जाय। याची ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। इस पर न्यायालय ने सुरक्षा देते हुए सादाब अहमद को तीन लाख की फिक्स डिपाजिट के साथ हाजिर होने का आदेश दिया है। न्यायालय याचिका की पर सुनवाई आठ फरवरी को करेगी। 

Tamanna Bhardwaj