हाई कोर्ट ने की गैंगस्टर बदन सिंह की जमानत अर्जी खारिज

punjabkesari.in Tuesday, Nov 27, 2018 - 12:25 PM (IST)

प्रयागराजः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हत्या और गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद माफिया बदन सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बदन सिंह उर्फ भट्टू ने 1996 में अधिवक्ता देवेन्द्र पाल सिंह के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी।  

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति डी.के.सिंह ने बदन सिंह की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई की। अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ओर विक्रांत राणा ने जमानत का विरोध किया। अभियुक्त हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे तमाम गंभीर अपराधों में लिप्त है। उसने तमाम मामलों में गवाहों को धमकाकर गवाही नहीं देने दी। उस पर सरकार ने 50 हजार रूपये का इनाम घोषित किया था। 

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई हो चुकी है। जिला मजिस्ट्रेट ने उसे जिला बदर घोषित कर दिया था। न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उसे जमानत देने से इंकार कर दिया।

Ruby