रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को बड़ी राहतः हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे पर लगाई रोक

punjabkesari.in Tuesday, Jan 09, 2024 - 09:10 AM (IST)

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख और राज्यसभा सदस्य जयंत चौधरी को बड़ी राहत दी है। उनके खिलाफ गौतमबुद्ध नगर की एक अदालत में चल रहे आपराधिक मुकदमे की सुनवाई पर सोमवार को रोक लगा दी।

आचार संहिता और कोविड नियमों का उल्लंघन मामला
आरोप है कि जयंत चौधरी ने विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता और कोविड नियमों का उल्लंघन किया था। यह मामला दादरी थाना में दर्ज किया गया था। जयंत चौधरी पूर्व कैबिनेट मंत्री अजित सिंह के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते हैं।



इस मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद करेगी अदालत
जयंत चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने राज्य सरकार के वकील को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और याचिकाकर्ता के वकील को इसके दो सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल करने को कहा। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद करेगी।

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के खिलाफ 2022 में दर्ज किया गया था मामला
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, रालोद प्रमुख जयंत चौधरी और अन्य लोगों के खिलाफ 2022 में मामला दर्ज किया गया था। जयंत के वकील इमरान उल्लाह ने दलील दी कि उनका मुवक्किल अखिलेश यादव के साथ जा रहा था। अखिलेश के खिलाफ इस मामले में मुकदमे पर उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ पहले ही रोक लगा चुकी है। जयंत अखिलेश यादव को ले जा रही बस में केवल मौजूद थे। इस तरह के मामलों में शिकायत केवल उसी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जिसके आदेश का उल्लंघन किया गया हो। इस मामले में ऐसा नहीं किया गया और सीधे प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि इस मामले में सभी गवाह पुलिसकर्मी हैं जिनके बयान एक जैसे हैं, इसलिए इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

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Ajay kumar