केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद भी योगी सरकार नहीं देगी लॉकडाउन में कोई छूट: सूत्र

punjabkesari.in Saturday, Apr 25, 2020 - 03:32 PM (IST)

लखनऊ: कोरोना वायरस के आतंक को देखते हुए देशव्यापी लॉकडाउन घोषित है। ऐसे में केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें रिहायशी इलाकों में दुकानों के खोले जाने की बात कही है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की शुक्रवार को हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। जिसके बाद योगी सरकार  ने तय किया है कि वह प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान कोई छूट नहीं देगी। यूपी में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, इसे देखते हुए फिलहाल कोई छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

लखनऊ में लॉकडाउन के नियामों में कोई छूट नहीं
बता दें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिला प्रशासन लॉकडाउन के दौरान किसी भी नए रियायत को देने के पक्ष में नहीं है। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश का कहना है कि राजधानी में पूर्व की व्यवस्था ही लागू रहेगी। अब तक चले आ रहे लॉकडाउन के नियमों में कोई छूट नहीं दी गई है। वहीं लखनऊ में अब तक कोरोना संक्रमित 202 मरीजों की पुष्टि हुई है।

गृह मंत्रालय ने जारी की ये एडवाइजरी
गृह मंत्रालय ने देश के लाखों छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से देर रात जारी गाइडलाइन के मुताबिक शनिवार से आवश्यक वस्तुओं के साथ ही गैर-जरूरी सामान की दुकान भी खोली जा सकेंगी। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों (हॉटस्पॉट इलाकों) में नहीं दी गई है। आदेश के मुताबिक, सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। इनमें मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शामिल नहीं है। शराब व बियर की दुकानें, बार, जिम और मल्टीप्लेक्स भी नहीं खुलेंगे। हालांकि, यूपी में दुकानों को खोलने पर अब फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेना है.

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Umakant yadav