यूपी में अब खुल सकेंगे हुक्का बार...30 दिनों में मिलेगा लाइसेंस, इलाहाबाद HC ने योगी सरकार को दिया आदेश

punjabkesari.in Thursday, Feb 23, 2023 - 06:52 PM (IST)

प्रयागराज: कोविड काल के दौरान उत्तर प्रदेश में बंद किए गए हुक्का बार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खोलने के निर्देश दे दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश जारी किए हैं कि एक गाइडलाइन तय करके हुक्का बारों के लाइसेंस जारी किए जाएं। कोर्ट ने नियमानुसार अर्जी देने और उसे एक माह में निर्णीत करने का निर्देश दिया है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने स्वत: कायम जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पांच सितंबर 20 के आदेश से मुख्य सचिव ने प्रदेश में हुक्का बार प्रतिबंधित कर दिया था।

कोर्ट ने कहा कि कोविड प्रतिबंधों में ढील दे दी गई है। देश के अन्य प्रदेशों में हुक्का बार सहित इस तरह के व्यवसाय शुरू हो गए हैं। इसलिए प्रदेश में भी अनुमति दी जाए। अपर महाधिवक्ता ने कहा खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून के तहत आवेदन दे नियमानुसार आदेश पारित होगा। कोर्ट ने कहा हुक्का बार कानून से नियंत्रित है। कड़ाई से पालन करते हुए आवेदन तय कर लाइसेंस दिया या नवीनीकरण किया जाए। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से कहा है कि वह हुक्का बार चलाने के लिए लाइसेंस देने या नवीनीकरण की मांग करने वाले आवेदनों को फाइल करने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर निपटाएं।

इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस सौमित्र दयाल की बेंच ने कहा कि कोविड-19 महामारी प्रतिबंधों में अब काफी हद तक ढील दी गई है। ऐसे में अब इस तरह के व्यवसाय करने वालों को इसे फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है।

Content Writer

Tamanna Bhardwaj