बुलंदशहर: दहेज हत्या के मामले में पति और सास ससुर को आजीवन कारावास

punjabkesari.in Saturday, Apr 02, 2022 - 08:13 PM (IST)

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में मृतक महिला के पति और उसके माता पिता को आजीवन कारावास की सजा और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।  बुलंदशहर के अपर जिला सत्र न्यायाधीश ‘फास्ट ट्रेक कोटर्' ने अतिरिक्त दहेज न मिलने के कारण पत्नी की हत्या करने के 04 साल पुराने मामले में शुक्रवार को पति और सास ससुर को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए यह सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की जानकारी देते हुए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने शनिवार को बताया कि बड़ागांव थाना के अरनिया गांव में 4 साल पहले स्थानीय निवासी सुभाष ने अतिरिक्त दहेज न मिलने के कारण अपने पिता रोहतास और मां सरोज देवी की मदद से अपनी 27 वर्षीय पत्नी शीतल की हत्या कर दी थी। थाने में दर्ज रिपोटर् के आधार पर पुलिस ने पति उसके पिता और माता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही मृतका की पोस्टमाटर्म रिपोटर् के आधार पर विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। 

 मुकदमे की अंतिम सुनवाई पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने पुलिस की विवेचना रिपोटर् को सही करार देते हुए इसे जघन्य अपराध की श्रेणी में चिन्हित कर आरोपियों को दोषसिद्ध करार दिया। पुलिस की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त सुभाष उसके पिता रोहतास और माँ सरोज देवी को शादी के बाद अतिरिक्त दहेज न मिलने के कारण शीतल की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

 

 

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Ramkesh