पति ने नहीं दिया पत्नी को खर्चा, कोर्ट ने संपत्ति कुर्क करने के दिए आदेश

punjabkesari.in Friday, Jan 24, 2020 - 04:21 PM (IST)

बुलंदशहरः अनूपशहर कस्बे के रहने वाले एक पति ने अपनी पत्नी को पिछले 10 साल से खर्चा नहीं दिया तो बठिंडा अदालत ने संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। बुधवार को महिला अनूपशहर पहुंची और उसने एस.डी.एम. अनूपशहर और सिविल कोर्ट में आदेश को जमा कराया। महिला का कई साल पहले पति से विवाद हो गया था जिसके बाद उसने अदालत में खर्चे का मुकद्दमा डाला था। कुछ दिन तक महिला को खर्चा दिया गया लेकिन बाद में बंद कर दिया। अब महिला की अपने पति पर कुल रकम 9 लाख 19 हजार 757 है। 

यह है मामला पंजाब के बठिंडा के मोहल्ला आदर्श नगर की रहने वाली शैल कुमारी ने बताया कि उनकी शादी 28 फ रवरी 1978 को अनूपशहर के नेहरूगंज मोहल्ले के रहने वाले लाजपत सिंह के साथ हुई थी। लाजपत सिंह रेलवे में कर्मचारी थे। वर्ष 2000 में महिला का अपने पति से झगड़ा हो गया और वह अलग होकर बठिंडा में ही रहने लगी। इसके बाद महिला ने अपने खर्च का मुकद्दमा बङ्क्षठडा सिविल कोर्ट में डाल दिया जिसके बाद कोर्ट ने महिला को हर माह 7500 रुपए देने का आदेश दिया था। 

पीड़िता ने बताया कि उनके पति ने वर्ष 2010 तक हर माह खर्चा दिया। इसके बाद वह रिटायर हुए तो उन्होंने खर्चा देना बंद कर दिया जिसके बाद महिला ने दोबारा से बठिंडा के सिविल कोर्ट में मुकद्दमा डाल दिया। अब बठिंडा की सिविल कोर्ट के न्यायाधीश कपिल देव सिंगला ने आदेश दिया है कि पिछले 10 साल से महिला का कुल खर्च 9,19,757 रुपए है। आदेश दिया है कि लाजपत की संपत्ति कुर्क करके महिला को उसका पूरा खर्च दिया जाए। बठिंडा अदालत ने एक आदेश सिविल कोर्ट बुलंदशहर को भेजा है और दूसरा आदेश एस.डी.एम. अनूपशहर को भेजा है।

Tamanna Bhardwaj