यदि विवाह में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं होते, तो अनुमति की जरूरत नहीं

punjabkesari.in Thursday, Nov 26, 2020 - 10:00 AM (IST)

नोएडा: गौतमबुद्ध नगर जिले में अगर किसी विवाह या समारोह में 100 या इससे कम लोग शामिल होते हैं, तो इसके लिए पुलिस या जिला प्रशासन से अलग से कोई मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आयोजकों को दो ईमेल आईडी पर जानकारी भेजनी होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस एवं जिला प्रशासन के अधिकारी वहां जाकर लोगों की संख्या की जांच कर सकें।

गौतम बुध नगर के जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण फिर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश प्रशासन ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने एक बार फिर निजी और सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर कुछ बंदिशें लगाई हैं। राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि अब शादी एवं अन्य समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे।

सुहास ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन की ओर से यह आदेश जारी किया गया था कि शादी या अन्य आयोजन करने के लिए जिला प्रशासन की मंजूरी लेनी जरूरी है। उन्होंने बताया कि बुधवार को एक आदेश जारी करके स्पष्ट किया गया है कि जिस समारोह में 100 या उससे कम लोग शामिल हो रहे हैं, उसके लिए किसी तरह की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। डीएम ने कहा कि कार्यक्रम का आयोजन करने से पहले जिला प्रशासन की मेल आईडी पर इसके बारे में सूचना देना अनिवार्य होगा। 
 

Tamanna Bhardwaj