इलाहाबाद HC का अहम फैसला- पुलिस फोर्स में रहते हुए दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं

punjabkesari.in Tuesday, Aug 24, 2021 - 12:24 PM (IST)

लखनऊः पुलिस फोर्स में रहते हुए दाढ़ी रखने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने सिपाही की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस फोर्स में रहते हुए दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं है।

बता दें कि पुलिस फोर्स में दाढ़ी न रखने को लेकर डीजीपी की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया था। इस आदेश की पालना नहीं करने पर अयोध्या के खंडासा में तैनात सिपाही मोहम्मद फरमान को निलंबित कर चार्जशीट जारी कर दी गई थी। वहीं फरमान ने निलंबन और चार्जशीट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थीं।

आगे बता दें कि याची सिपाही मोहम्मद फरमान ने दलील दी थी कि संविधान की ओर से मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार उसने दाढ़ी रखी हुई है। इस पर सरकार वकील ने याचिका का विरोध करते हुए इसे पोषणीय नहीं बताया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि 26 अक्टूबर 2020 को डीजीपी की ओर से जारी सर्कुलर एक कार्यकारी आदेश है जो पुलिस में अनुशासन बनाए रखने के लिए जारी किया गया है। पुलिस फोर्स को अनुशासित होना ही चाहिए और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होने के चलते इसकी छवि सेक्यूलर होनी चाहिए।


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Content Writer

Moulshree Tripathi

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