इलाहाबाद HC का अहम फैसला- आधार और पैन कार्ड में दर्ज DOB पर आयु निर्धारण नहीं
punjabkesari.in Thursday, Aug 12, 2021 - 05:18 PM (IST)
प्रयागराजः जन्मतिथि निर्धारण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। जिसे लेकर कोर्ट ने कहा कि आयु के यदि हाई स्कूल का प्रमाणपत्र उपलब्ध है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड या मेडिको लीगल जांच रिपोर्ट पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। कोर्ट ने कहा कि यदि इनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है तो स्थानीय निकाय द्वारा जारी डॉक्यूमेंट मान्य होगा।
बता दें कि हाई कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और मेडिकल जांच रिपोर्ट में आयु भिन्न होने से हाईस्कूल प्रमाणपत्र और याची पत्नी की मां के बयान पर अविश्वास नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने द्वितीय याची की शादी के समय नाबालिग होने के कारण संरक्षण देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है।
बता दें कि यह आदेश न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल की पीठ ने मेरठ के अंकित व अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा आधार कार्ड, पैन कार्ड और मेडिकल जांच रिपोर्ट में आयु भिन्न होने से हाईस्कूल प्रमाणपत्र और याची पत्नी की मां के बयान पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने संरक्षण देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। वहीं इस बाबत याची का कहना था कि आधार कार्ड, पैन कार्ड में दर्ज जन्मतिथि से दोनों बालिग हैं। संविधान में जीवन की स्वतंत्रता के मूल अधिकार के तहत किसी को उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।