मुख्तार अंसारी के ऊपर चल रहे 1996 के गैंगस्टर केस में, फैसले से एक दिन पहले MP/MLA कोर्ट के जज का तबादला

punjabkesari.in Saturday, Nov 26, 2022 - 01:04 PM (IST)

गाजीपुर (आरिफ वारसी) : मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे 1996  गैंगस्टर केस में फैसला आने से एक दिन पहले गाजीपुर के विशेष MP/MLA कोर्ट के जज का तबादला हो गया। निवर्तमान जज रामसुध सिंह का तबादला महराजगंज फैमिली कोर्ट के जिला जज पद पर होने से फैसला टल गया है। अब इस केस में फैसला नए जज की नियुक्ति के बाद ही हो पाएगा।

25 नवंबर को आना था फैसला, ट्रांसफर से रुका
आपको बता दे कि गाजीपुर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम / एम पी एम एल ए कोर्ट / गैंगस्टर कोर्ट रामसुध सिंह की अदालत में 1996  गैंगस्टर के मुकदमे में मऊ के पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह के मामले में 25 नवंबर को फैसले के लिए तिथि निर्धारित की गई थी। लेकिन फैसले से एक दिन पहले जज साहब का ट्रांसफर होने की वजह से फैसला टल गया।

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ADGC क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने की पुष्टि
इस मामले में ADGC क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने पुष्टि करते हुए बताया कि मुख्तार अंसारी के और भीम सिंह के ऊपर 1996 में अवधेश राय हत्याकांड में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत था। उसमें 25 नवम्बर को फैसला आना था लेकिन पीठासीन अधिकारी के तबादला हो जाने से आज की कार्रवाई नहीं हो सकी है। 2 दिसंबर को अगली तिथि नियत की गई है। इसी मुकदमें में वाराणसी का चर्चित अवधेश राय हत्याकांड की भी सुनवाई चल रही है। इस मामले का विचारण अदालत में चल रहा है। इसमें गवाहों के बयान हो चुके हैं।

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मुख्तार के वकील ने कोर्ट पर लगाया आरोप
इस मामले मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने कोर्ट पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये पहला ऐसा मुकदमा है। जिसमें हम लोगों को सुना ही नहीं गया है और फैसले की तारीख पड़ गयी। जबकि नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्तार पक्ष के लोग मौका मांग कर कोर्ट को गुमराह कर रहे थे। इसलिए जज साहब ने पिछली तारीख पर 25 तारीख को फैसले की तारीख लगाई और कहा था कि आप अपनी बहस उससे पूर्व पूरी कर लें। 


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Content Editor

Prashant Tiwari

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