दिव्यांग से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना राशि 35 हजार निर्धारित, इस तरह से करें आवेदन

punjabkesari.in Monday, May 31, 2021 - 09:37 AM (IST)

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर 20000 और दोनो के होने पर 35000 की धनराशि निर्धारित है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित योजना के तहत पात्रता की शर्तें में शादी के समय युवक की उम्र 21 से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की उम्र 18 से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दम्पत्ति आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।

बता दें कि इस योजना के तहत इच्छुक दिव्यांग दंपत्ति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में संपन्न शादी प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आवेदक दंपत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो, सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांग का प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता,अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक व युवती का आधार काडर् की छाया प्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन उक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है, साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिन्ट प्रति व वांक्षित प्रपत्रो की हाडर्कॉपी संबंधित जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय में जमा करें व अधिक जानकारी के लिए संपकर् करे।

 

 

 

Content Writer

Moulshree Tripathi