IPS अधिकारी धमकी मामलाः मुलायम सिंह यादव को क्लीन चिट देने वाली रिपोर्ट रद्द

punjabkesari.in Tuesday, Feb 05, 2019 - 10:21 AM (IST)

लखनऊः लखनऊ पुलिस के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को फोन पर धमकी देने के मामले में चीफ जूडिशल मैजिस्ट्रेट ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को क्लीन चिट देने वाली रिपोर्ट रद्द कर दी है। पुलिस की अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ आईपीएस अधिकारी ने अर्जी लगाई थी, जिसके बाद सीजेएम ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करने का भी आदेश दिया है।

अमिताभ ठाकुर ने 10 जुलाई, 2015 को हजरतगंज कोतवाली में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि मुलायम ने उन्हें फोन पर धमकी दी थी। पुलिस ने इस मामले में पहली बार अक्टूबर 2015 में अंतिम रिपोर्ट लगाई थी, लेकिन ठाकुर ने इस पर सवाल उठाते हुए इसे चुनौती दी थी। अदालत ने 20 अगस्त, 2016 को इस अंतिम रिपोर्ट को खारिज करते हुए पुलिस को मामले की आगे जांच करने के आदेश दिए थे। पुलिस ने मामले की जांच के लिए मुलायम की आवाज का सेंपल लेने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा था कि, फोन में रिकॉर्ड आवाज उनकी ही है। हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने एक बुजुर्ग होने के नाते ठाकुर से बात की थी और उनका इरादा उन्हें धमकाने का नहीं था। पुलिस ने इस पर अदालत में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी।

अमिताभ ठाकुर ने फाइनल रिपोर्ट का ये कहते हुए विरोध किया था कि पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बीच जो बात हुई उसे लेकर कोई मतभेद नहीं है। बातचीत से साफ है कि मुलायम सिंह उनके कामकाज से गहरी असहमति रखते थे। अमिताभ ठाकुर ने अदालत में दलील दी थी कि विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी ने मुलायम सिंह के सामाजिक और राजनीतिक रसूख को देखते हुए उन्हें लाभ पहुंचाने की खातिर फाइनल रिपोर्ट लगाई है। अमिताभ की दलील पर सीजेएम ने फाइनल रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि अमिताभ ठाकुर अपने बयान पर कायम हैं और उन्होंने सबूत दिए हैं। मुलायम ने भी मान लिया है कि आवाज उनकी है। ऐसे में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट खारिज करने योग्य है।

Deepika Rajput