IPS अमिताभ पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला के घर की होगी कुर्की

punjabkesari.in Wednesday, Apr 04, 2018 - 05:47 PM (IST)

लखनऊः भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी अमिताभ ठाकुर और समाजसेवी नूतन ठाकुर पर बलात्कार का फर्जी आरोप लगाने वाली महिला और उसके पति के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत ने कुर्की का आदेश जारी किया है।  

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) छवि अस्थाना ने यह आदेश विवेचक दीपन यादव द्वारा अदालत को दिए गए प्रार्थना पर के आधार पर दिया। कुर्की की कार्यवाही उस महिला के गाजियाबाद निवास पर की जाएगी। ठाकुर ने इस बारे में बताया कि यह मुकदमा 22 जून 2015 को गोमतीनगर थाने में दर्ज किया था जिसमें तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति द्वारा महिला आयोग की सहायता से उन्हें और  ठाकुर को फर्जी रेप केस में फंसाने का आरोप लगाया गया था। 

अप्रैल 2017 में प्रजापति को मामले में गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया।  इसी मामले में फरार के खिलाफ उद्घोषणा होने के बाद भी अदालत के सामने प्रस्तुत नहीं होने पर यादव ने उन दोनों के खिलाफ गोमतीनगर थाने में मामला दर्ज कराया। 

Ruby