‘पंजाब केसरी’ की खबर का असर- इकबाल व उनके बेटे की 89 एकड़ भूमि सरकार के नाम करने के आदेश

punjabkesari.in Sunday, Jul 14, 2019 - 12:12 PM (IST)

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के गठन के बाद से खनन माफिया पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल व उनके परिजनों की जो उलटी गिनती शुरू हुई थी वह अब जारी है। कल अपर जिलाधिकारी की कोर्ट ने सीलिंग एक्ट को ठेंगा दिखाकर हाजी इकबाल व उनके परिजनों द्वारा खरीदी गई करोड़ों रुपए मूल्य की 78 एकड़ जमीन को सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश किया है। इसी कोर्ट ने अपने दूसरे आदेश में हाजी मो. इकबाल के बेटे मौ. वाजिद के नाम सीलिंग एक्ट का उल्लंघन कर 10 बैनामों से खरीदी गई 11 एकड़ भूमि को भी राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दिया है। कोर्ट में वाद चलने के दौरान ही हाजी इकबाल विवादित जमीनों पर लगे करोड़ों रुपए मूल्य के पेड़ काट डाले हैं, कटान अभी भी जारी है।

बता दें कि ‘पंजाब केसरी’ ने 10 मई 2018 को हाजी इकबाल और उनके परिजनों के नाम सीलिंग एक्ट को दर किनार कर खरीदी गई करोड़ों की जमीन शीर्षक से खबर छापी थी। खबर का संज्ञान लेते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी ने एसडीएम बेहट से जांच करवाई थी। उप जिलाधिकारी बेहट ने अपनी जांच में मो. मामले को जिलाधिकारी के कोर्ट में वाद के रूप में दाखिल किया था, जिसको जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने सुनवाई और कार्रवाई के लिए अपर जिलाधिकारी कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था।

अपर जिलाधिकारी वित्त विनोद कुमार की कोर्ट ने नियमानुसार नोटिस आदि जारी कर दूसरे पक्ष को भी पूरा सुना। दोनों तरफ सुनी गई बहस के बाद कोर्ट ने निर्णय लिया कि गांव शेरपुर पेलो, मिर्जापुर पोल, अली अकबरपुर, शाहपुर गाड़ा में 53 बैनामों के जरिए हाजी इकबाल व उनके परिजन मुसय्यदा, मो. अफजाल, मो. अब्दुल कादिर, मो. अलीशान, सहजराज के नाम खरीदी गई जमीन राज्य सरकार में निहित किए जाने योग्य है। कोर्ट ने अपने 7 पेज के आदेश में निर्णय दिया है कि मो. इकबाल पुत्र मो. अब्दुल वहीद ने स्वयं और अपने नाबालिग बच्चों के नाम 35.8448 हैक्टेयर भूमि खरीदी है। सीङ्क्षलग एक्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश में 12.50 एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकता है। लिहाजा मो. इकबाल और उनके नाबालिग बच्चों के नाम 31.0188 हैक्टेयर भूमि अधिक है।

अपर जिलाधिकारी वित्त की कोर्ट ने ही अपने दूसरे आदेश में हाजी मो. इकबाल के बेटे मौ. वाजिद के नाम सीलिंग एक्ट का उल्लंघन कर 10 बैनामों से खरीदी गई 11 एकड़ भूमि को भी राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने दोनों आदेश में 31.0188 हैक्टेयर 4.1514 हैक्टेयर भूमि को सभी प्रकार के भार से मुक्त करते हुए राज्य सरकार में निहित कर दिया है। इसके साथ ही एस.डी.एम. बेहट को आदेश दिया है कि सभी जमीनों का अंकन राजस्व अभिलेखों में करवाते हुए उस पर कब्जा प्राप्त करें और एक पक्ष के भीतर कोर्ट को अनुपालन आख्या दें।

Anil Kapoor