उप चुनाव में खर्च का ब्योरा देना अनिवार्य, नहीं देने पर चुनाव आयोग करेगा कार्रवाई: राजेश रंजन
punjabkesari.in Tuesday, Oct 20, 2020 - 06:14 PM (IST)
देवरिया: उत्तर प्रदेश के देवरिया सदर विधानसभा उप निर्वाचन के लिये नामित व्यय प्रेक्षक राजेश रंजन ने मंगलवार को कहा कि चुनाव में प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का ब्योरा देना अनिवार्य है। खर्च का ब्योरा ना देने पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
आधिकारिक प्रवक्ता ने यहां बताया कि निर्वाचन से जुड़े गठित टीमों एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों व प्रत्याशियों के साथ बैठक में श्री रंजन ने कहा कि चुनाव में प्रत्याशियों से अपेक्षा की जाती है कि आयोग के निर्देशों का पालन सभी राजनीतिक पार्टीया करेगी। किसी भी प्रत्याशी या प्रतिनिधि ,अधिकारी कर्मचारी द्वारा इसका उल्लंघन होगा तो इसे आयोग गंभीरता से लेगा और कड़ी कार्रवाई भी उसके विरुद्ध की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा एक प्रत्याशी के व्यय की सीमा 30 लाख 80 हजार निर्धारित की है। सभी प्रत्याशियों को व्यय लेखा पंजिका बनानी होगी। उस पर प्रतिदिन होने वाले व्यय का अंकन किया जाना होगा। साथ हीं समय-समय पर उसका मिलान भी कराना होगा। इसके लिए तीन चरणों में मिलान की तिथि निर्धारित की गई । आज समेत 27 अक्टूबर एवं एक नवंबर को प्रत्याशियों को अपने लेखा पंजिका का मिलान कराना होगा।
उन्होंने कहा कि प्रेक्षक उडऩदस्ता टीम, वीडियों निगरानी टीम एवं स्टेटिक टीम गठित है जो सभी दलों, प्रत्याशियों के कार्यक्रमों जुलूस रैलियों आदि पर सतर्क नजर रखने के साथ ही सभी कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी करेंगी। प्रत्याशी नगद 10 हजार की धनराशि ही खर्च कर सकते हैं। अपर पुलिस अधीक्षक शिष्यपाल सिंह ने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा गोरखपुर देवरिया मार्ग पर खरोह के पास बैरियर स्थापित की गई है जहां संदिग्ध वाहनों व सामानों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
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