जल निगम भर्ती घोटाला: आजम खान को बड़ा झटका, CBI कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

punjabkesari.in Saturday, Sep 11, 2021 - 01:55 PM (IST)

लखनऊ: जल निगम भर्ती घोटाले में केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री और रामपुर संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान की जमानत याचिका खारिज कर दी। आदेश पारित करते हुए सीबीआई के विशेष न्यायाधीश मनोज पांडे ने कहा कि अपराध बहुत गंभीर प्रकृति के हैं और इसलिए वह (आजम खान) जमानत के हकदार नहीं हैं।

अदालत ने इस मामले में आजम के खिलाफ 15 जुलाई को अपराध पर संज्ञान लिया था। वरिष्ठ लोक अभियोजक ओम प्रकाश राय के अनुसार, मामले में प्राथमिकी, निरीक्षक अटल बिहारी द्वारा 25 अप्रैल, 2018 को लखनऊ के एसआईटी थाने में दर्ज कराई गई थी। कहा जाता है कि आजम और अन्य आरोपी व्यक्तियों ने भर्ती में अपनों के पक्ष में कथित पक्षपात किया। भर्ती के समय आजम खान उत्तर प्रदेश जल निगम के अध्यक्ष थे। इस समय आज़म खान सीतापुर जेल में बंद हैं।

गौरतलब है कि काफी दिनों से स्वास्थ्य खराब होने के कारण आजम खान लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। सेहत में सुधार होते ही कल यानि की शुक्रवार को उन्हें फिर सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया है। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से भारी भरकम पुलिस बल की तैनाती की थी।  

 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Umakant yadav

Recommended News

Related News

static