पूर्व SO को तीन साल की सजा, कल्याण सिंह के आदेश पर दर्ज हुआ था मुकदमा

punjabkesari.in Monday, Aug 29, 2016 - 02:33 PM (IST)

मऊ(जाहिद इमाम): मऊ जिले के दीवानी न्यायालय में 25 वर्ष पूर्व कोपागंज थाना अंतर्गत निवासी कैलाश राय को मारपीट कर हाथ पैर तोड़ देने के मामले में नामजद तीन आरोपियों में कोपागंज थाना के पूर्व एसओ जितेंद्र प्रताप सिंह को दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद जितेंद्र प्रताप सिंह को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवींद्र कुमार ने तीन वर्ष की सजा के साथ पांच हजार रुपया अर्थदंड निर्धारित किया। मामले में दो आरोपियों सिपाही श्याम बाबू मिश्रा व दीवान राम नरेश यादव को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया।
 
अधिवक्ता ने बताया की कोपागंज थाना क्षेत्र के सहरोज गांव निवासी कैलाश राय पुत्र बब्बन राय 9 अक्तूबर 1991 को दोहरीघाट जाने के लिए कोपागंज स्टैंड पर जीप में बैठे थे। उसी समय एक सिपाही ने सीट खाली करने के लिए कहा। इन्कार करने पर कैलाश राय को थाने में लाकर मार पीटकर हाथ पैर तोड़ दिया। कैलाश राय की रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज नहीं किया। तो तत्कालीन नेता विपक्ष मुलायम सिंह यादव ने विधानसभा में यह प्रश्न उठाया। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने मामले की जांच का आदेश दिया। बावजूद इसके रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई।
 
मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो गाजीपुर के एक विधायक ने विधानसभा में उनसे यह प्रश्न पूछा। जिस पर मुख्यमंत्री के आदेश पर 1994 में कोपागंज थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई और मामले की विवेचना सीबीसीआईडी को सौंपी गई। सीबीसीआईडी ने मामले की जांच कर एसओ जितेंद्र प्रताप सिंह, दीवान राम नरेश यादव व सिपाही श्याम बाबू मिश्रा के विरुद्व आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद जितेंद्र प्रताप सिंह को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा के साथ ही पांच हजार रुपया अर्थदंड निर्धारित किया।