जज की पत्नी के नाश्ते में निकला था कीड़ा, अब HC के आदेश पर भरना पड़ेगा इतना जुर्माना

punjabkesari.in Sunday, Oct 29, 2017 - 03:07 PM (IST)

इलाहाबादः ट्रेन हो या विमान हर तरफ खाने में कीड़े मकौड़ा का पाया जाना आम बात हो गई है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एेसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए एयर इंडिया को अच्छा खासा जुर्माना ठोका है। इतना ही नहीं कोर्ट ने कंपनी को निर्धारित समय सीमा में जुर्माना जमा करने के आदेश दिए है।

दरअसल मामला 8 जून 2008 का है, जहां इलाहाबाद हाइकोर्ट के जज एमके मित्तल की पत्नी डॉ. नीलम मित्तल ने कोलकाता से पार्ट ब्लेयर का सफर तय किया। इसके लिए उन्होंने 12, 290 का टिकट ख़रीदा। 6:30 बजे फ्लाइट रवाना हुई तो नियमानुसार रास्ते में यात्रियों को नास्ता दिया गया। नीलम ने नास्ता खाना शुरू किया तभी नास्ते में कीड़ा देख वह चीख पड़ीं। डॉ. नीलम ने कीड़े वाला नास्ता देने पर कड़ा एतराज जताया।

इसके बाद एयरइंडिया की ओर से दोबारा कुछ खाने को नहीं दिया गया। इससे परेशान डॉ. नीलम ने इलाहाबाद पहुंचने पर उपभोक्ता फोरम की शरण ली। जहां आज जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सुखलाल एवं सदस्य सुमन पांडेय ने एयर इंडिया पर एक लाख रुपया हर्जाना लगाया है। एयर इंडिया को दो माह के भीतर डॉ. नीलम मित्तल को एक लाख रुपए मानसिक पीड़ा के लिए तथा मुकदमा लड़ने का खर्चा पांच हजार रुपए हर्जाने के तौर पर देना होगा। ऐसा न करने पर एयर इंडिया को आठ प्रतिशत ब्याज का भी सामना करना पड़ेगा।