जरा संभल कर, I Love You  बोलने पर हो सकती है जेल!

punjabkesari.in Friday, Dec 14, 2018 - 11:59 AM (IST)

लखनऊः बच्चों और महिलाओं के साथ आए दिन यौन अपराधों के मामलों की बढ़ती संख्या को देखकर सरकार ने वर्ष 2012 में एक विशेष कानून पॉक्सो एक्ट बनाया था। जो बच्चों को छेड़खानी, बलात्कार और कुकर्म जैसे मामलों से सुरक्षा करता है। इस पॉक्सो एक्ट को लेकर औरंगाबाद में महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने एक बैठक रखी। जिसमें यूपी समेत 7 राज्यों की महिला आयोग ने हिस्सा लिया।

यूपी महिला आयोग की तरफ से अध्यक्ष बिमला बाथम और उपाध्यक्ष सुष्मिता सिंह मौजूद रहीं। बैठक में पॉक्सो एक्ट में हुए अहम बदलाव पर चर्चा हुई। बैठक के बाद सुष्मिता ने बताया कि देश से 422 संस्थाओं ने इस सेमिनार में रजिस्ट्रेशन कराया है। इंटरनेट, साइबर क्राइम और पॉर्नोग्राफी जैसे मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई। एक्ट में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जिसमें अगर कोई लड़का-लड़की को आई लव यू भी बोलता है और लड़की को उससे दिक्कत है तो अब इसे भी पॉक्सो एक्ट के तहत जुर्म की श्रेणी में लाया गया है। जिसके चलते दोषी को जेल भी हो सकती है। 

Ruby