Justice finally found: 13 साल की चचेरी बहन से रेप के दोषी युवक को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

punjabkesari.in Tuesday, Feb 02, 2021 - 11:41 AM (IST)

बांदा: जिले की पॉक्सो अदालत ने एक युवक को नाबालिग चचेरी बहन का बलात्कार करने के दोष में दस साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

पॉक्सो अदालत में विशेष लोक अभियोजक (एडीजीसी) रामसुफल सिंह ने मंगलवार को बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा की अदालत ने 13 साल की नाबालिग का बलात्कार का दोष सिद्ध हो जाने पर गिरवां थाना क्षेत्र के लखनलाल (26) को सोमवार को दस साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई थी। घटना 22 अगस्त 2016 की है। एडीजीसी सिंह ने बताया कि गिरवां थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 25 अगस्त 2016 को मामला दर्ज करवाकर आरोप लगाया था कि उसका भतीजा लखनलाल 22 अगस्त को गांव आया और किसी बहाने से उसकी 13 साल की बेटी को खुरहण्ड कस्बे में ले गया और उसका कई बार बलात्कार किया।

Umakant yadav