भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार कफील खान को राहत, इलाहाबाद HC ने दी जमानत

punjabkesari.in Tuesday, Sep 01, 2020 - 12:16 PM (IST)

प्रयागराजः नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने डॉक्टर खान को  जमानत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने डॉ. कफील को तुरंत रिहा करने का आदेश भी दिया है।

बता दें कि खान को CAA के विरोध के बीच 13 दिसंबर, 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जनवरी में मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही जिलाधिकारी अलीगढ़ ने 13 फरवरी 2020 को कफील खान को रासुका में निरुद्ध करने का आदेश दिया था।

वहीं याची ने डॉ. कफील खान की रासुका को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसको कोर्ट ने HC को मूल पत्रावली भेजते हुए तय करने का आदेश दिया है। इस मामले में UP सरकार और याची के सीनियर वकील द्वारा पहले भी कई बार समय मांगा जा चुका है।
 


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Moulshree Tripathi

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