कमलेश तिवारी हत्याकांड: HC ने खारिज की आरोपी यूसुफ की जमानत अर्जी, कहा- कानून व्यवस्था को हुआ नुकसान
punjabkesari.in Saturday, Mar 27, 2021 - 05:52 PM (IST)
लखनऊः इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कमलेश तिवारी हत्याकांड के आरोपी यूसुफ खान की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि याची के कृत्य से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की कोर्ट ने ये आदेश दिया है।
गौरतलब है कि 2019 में लखनऊ के नाका हिंडोला थाना क्षेत्र में हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की उनके घर में घुसकर जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने यूसुफ खान को हमलावरों को हथियार मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहीं कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि साजिश में यूसुफ का भी हाथ था।