ज्ञानवापी मस्जिद मामले में SC का बड़ा आदेश- शिवलिंग की जगह सुरक्षित रखें, नमाज पढ़ने से न रोका जाए

punjabkesari.in Tuesday, May 17, 2022 - 06:00 PM (IST)

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि लोगों को नवाज पढ़ने से ना रोका जाए। शिवलिंग मिला है तो उसे सुरक्षित रखा जाए। दो दिन बाद इस मामले में कोर्ट सभी पक्षों की सुनवाई करेगा। इसके लिए कोर्ट सभी को नोटिस जारी कर दिया है। 19 मई को कोर्ट मामले में दोबारा सुनवाई करेगा। वहीं हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए  मुस्लिम पक्ष की मांग को दो दिन का समय दिया है। कोर्ट ने मीडिया में जानकारी लीक करने के आरोप में अजय मिश्रा कोर्ट कमिशनर  पर से हटा दिया है। शेष दो कमिश्नर पद पर बने रहेंगे। विशाल सिंह नए मुख्य कमिश्नर के पर नियुक्त होगे। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी-सर्वे में मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से दो से तीन दिन का समय मांगा था।  इससे पहले, हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने सोमवार को दावा किया था कि अदालत द्वारा अनिवार्य वीडियोग्राफी-सर्वे कार्य के दौरान मस्जिद परिसर में एक शिवलिंग पाया गया है।

उधर, ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली कमेटी के एक सदस्य ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा था, “मुगल काल की मस्जिदों में वजू खाने के अंदर फव्वारा लगाए जाने की परंपरा रही है। उसी का एक पत्थर आज सर्वे में मिला है, जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है।” अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने आरोप लगाया था कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर द्वारा आदेश जारी करने से पहले मस्जिद प्रबंधन का पक्ष नहीं सुना गया। उन्होंने कोर्ट को बताया, “वज़ू के बिना नमाज़ नहीं होती। उस जगह का इस्तेमाल सदियों से हो रहा है.” इसके बाद जज ने कहा, “हम गुरुवार को सुनवाई करेंगे
 


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Ramkesh

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