चर्चित उन्नाव रेप कांड : कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मेडिकल ग्राउंड पर मिली अंतरिम जमानत

punjabkesari.in Thursday, Dec 05, 2024 - 02:38 PM (IST)

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव रेप कांड में जेल में कई सालों से बंद बंद भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरूवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने पार्टी से निष्कासित पूर्व विधायक को अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। बता दें कि सेंगर ने अपने वकील के माध्यम से बिगड़े स्वास्थ के चलते कोर्ट में बेल की अपील की थी। जिसपर सुनवाई करते हुए भाजपा विधायक को जमानत दी गई है। 

साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि एम्स दिल्ली में कुलदीप सिंह सेंगर को भर्ती कराया जाए। कोर्ट ने इस मामले में रिपोर्ट भी मांगी है कि क्या सेंगर का एम्स में इलाज संभव है। कोर्ट के आदेश के बाद अब कुलदीप सिंह सेंगर के जेल से बाहर आने की चर्चा शुरू हो गई है। 

क्या है पूरा मामला 
बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर कई साल पहले ही नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप के चलते भाजपा से निष्कासित कर दिए गए थे। साल 2017 में कुलदीप सेंगर को  उन्नाव में नाबालिग लड़की का अपहरण और उसका दुष्कर्म करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। पिछले आठ सालों से वह अपनी सजा काट रहा है। 

पीड़िता को मिली सीआरपीएफ की सुरक्षा 
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और अन्य लोगों को एक अगस्त 2019 को सीआरपीएफ की सुरक्षा देने का आदेश दिया था। इस जिम्मेदारी से सीआरपीएफ को हटाने की अनुमति के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने इस मामले में बीते सितंबर महीने में रेप कांड की पीड़िता और उसके परिवार से जवाब मांगा था। 

यूपी सरकार ने पीड़िता को दिए 25 लाख 
बता दें कि कोर्ट ने घटना के संबंध में दर्ज सभी पांच मामलों को लखनऊ की अदालत से दिल्ली की एक अदालत में ट्रांस्फर कर दिया था। साथ ही प्रदेश की योगी सरकार को दुष्कर्म पीड़िता को 25 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया था। 
 


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Content Editor

Pooja Gill

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